पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन जारी

नवीनीकरण एवं नवीन आवेदन निर्धारित समय-सीमा में करना होगा
जनवरी 2027 तक छात्रवृत्ति वितरण का लक्ष्य
गरियाबंद 02 सितंबर 2026/ आदिवासी विकास विभाग गरियाबंद द्वारा जिले के समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक एवं आईटीआई सहित अन्य संस्थाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2026-27 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के ऑनलाइन पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की समय-सीमा निर्धारित की गई है। छात्रवृत्ति से संबंधित पूरी प्रक्रिया राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल पोस्टमेट्रिक स्कॉलरशीप डॉट सीजी डॉट इन के माध्यम से ऑनलाइन की जाएगी। विभाग के अनुसार नवीनीकरण आवेदन के लिए पोर्टल 20 जून 2026 तथा नवीन आवेदन के लिए 1 अगस्त 2026 से प्रारंभ किया गया है। संस्थाओं द्वारा प्राप्त आवेदनों का परीक्षण एवं स्वीकृति निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कर जिला स्तर पर भेजा जाएगा, जिसके बाद जिला स्तर से आवश्यक कार्यवाही करते हुए राज्य मुख्यालय को प्रेषित किया जाएगा। छात्रवृत्ति का वितरण जनवरी 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
नवीनीकरण आवेदन अंर्तगत अशासकीय संस्थाओं के लिए आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 तथा संस्था स्तर की कार्यवाही 30 नवंबर 2026 तक होगी। जिला स्तर की कार्यवाही 30 दिसंबर 2026 तक पूर्ण की जाएगी। शासकीय संस्थाओं के लिए आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 तथा संस्था स्तर की कार्यवाही 30 नवंबर 2026 तक होगी। जिला स्तर की कार्यवाही 30 दिसंबर 2026 तक पूर्ण की जाएगी। नवीन आवेदन अंतर्गत अशासकीय एवं शासकीय संस्थाओं के विद्यार्थियों के लिए आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 निर्धारित है। संस्था एवं जिला स्तर पर परीक्षण, स्वीकृति तथा राज्य मुख्यालय को प्रेषण की कार्यवाही निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण की जाएगी। संभावित छात्रवृत्ति वितरण की तिथियां क्रमशः 18 अक्टूबर 2026, 18 दिसंबर 2026 तथा 18 जनवरी 2027 निर्धारित की गई हैं।
सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग गरियाबंद ने बताया कि आधार सीडेड बैंक खाते में छात्रवृत्ति राशि का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से किया जाएगा। आधार सीडेड बैंक खाते में भुगतान प्राप्त होने के बाद सामान्यतः 07 कार्य दिवस में राशि जमा होने का प्रावधान है।अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के पालक की वार्षिक आय सीमा 2.50 लाख रुपये, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक आय सीमा 1.00 लाख रुपये निर्धारित है। इसके साथ ही सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र तथा विद्यार्थी के अध्ययनरत पाठ्यक्रम के विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम आवश्यक है। विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करते समय यह सुनिश्चित करने कहा गया है कि उनका बचत बैंक खाता सक्रिय हो तथा आधार से सीडेड बैंक खाता नंबर ही पोर्टल पर दर्ज किया जाए। वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए एनएसपी पोर्टल से वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना आवश्यक है। इसके लिए राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल पर उपलब्ध निर्देशों का अवलोकन किया जा सकता है। साथ ही संस्था प्रमुख एवं संस्था के छात्रवृत्ति प्रभारी का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कराया जाना अनिवार्य है। आदिवासी विकास के सहायक आयुक्त ने संबंधित सभी संस्थाओं के प्राचार्यों, संस्था प्रमुखों, छात्रवृत्ति प्रभारियों एवं पात्र विद्यार्थियों से निर्धारित समय-सीमा में आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करने की अपील की है।

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