प्रतिषिद्ध मत्स्य एक्जोटिक मांगूर एवं बिग हेड पर प्रतिबंध
राजनांदगांव 21 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ शासन के मछलीपालन विभाग द्वारा प्रतिषिद्ध मत्स्य के रूप में अधिसूचित एक्जोटिक मांगूर (क्लेरियस गेरीपिनियस) एवं बिग हेड (हाइपोप्थेलमिक्थीस नोबीलीस) के पालन, संवर्धन, आयात, निर्यात, विक्रय, परिवहन एवं विपणन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शासन द्वारा मछुआ, व्यक्तिगत, समूह या समिति को शासकीय या निजी जल स्रोतों में प्रतिषिद्ध मत्स्यों का मत्स्य बीज उत्पादन, मत्स्य बीज संवर्धन, मत्स्य पालन के साथ उनका परिवहन, आयात एवं विपणन नहीं करने के निर्देश दिए गए है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ मत्स्य क्षेत्र (संसोधन) अधिनियम 2015 के तहत एक वर्ष का कारावास एवं 10 हजार रूपए का आर्थिक दण्ड अथवा दोनों से दण्डित किया जाएगा।
