ग्राम सभा से अनुमोदित प्रारूप सूची पर 20 तक कर सकते हैं दावा-आपत्ति

जनपद पंचायत बेरला ने पात्र हितग्राहियों से निर्धारित समय-सीमा में आवेदन प्रस्तुत करने की अपील की
बेमेतरा 16 जुलाई 2026/- पंचायत संचालनालय, नवा रायपुर से प्राप्त निर्देशानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत आवास प्लस 2.0 के तहत आवास सॉफ्ट द्वारा तैयार प्राथमिकता प्रतीक्षा सूची (Priority Waiting List-PWL) ड्राफ्ट के अनुमोदन एवं सत्यापन की प्रक्रिया जनपद पंचायत बेरला अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं के माध्यम से सफलतापूर्वक संपन्न कराई गई है।
जनपद पंचायत बेरला के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों एवं ग्रामों में आयोजित ग्राम सभाओं में आवास प्लस 2.0 की प्रारूप प्राथमिकता सूची का अनुमोदन किया गया। इस दौरान ग्राम सभा द्वारा सर्वेक्षित परिवारों की प्रविष्टियों का सत्यापन, आवश्यक संशोधन, पात्र हितग्राहियों का प्राथमिकता निर्धारण, अपात्र पाए गए नामों का निष्कासन तथा शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अन्य आवश्यक कार्यवाही भी संपादित की गई।
जनपद पंचायत बेरला ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति अथवा परिवार को ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित प्रारूप सूची के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति है अथवा वह अपना दावा प्रस्तुत करना चाहता है, तो वह 13 जुलाई 2026 से 20 जुलाई 2026 तक कार्यालयीन समय प्रातः 10ः00 बजे से सायं 5ः30 बजे के बीच संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय अथवा जनपद पंचायत बेरला कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अपना दावा अथवा आपत्ति आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। आवेदन के साथ प्रमाणित साक्ष्य एवं आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा। जनपद पंचायत ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त सभी दावा एवं आपत्तियों का नियमानुसार परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। वहीं, निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले किसी भी दावा अथवा आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।
जनपद पंचायत बेरला ने सभी संबंधित नागरिकों एवं संभावित हितग्राहियों से अपील की है कि यदि उन्हें प्रारूप सूची के संबंध में कोई दावा अथवा आपत्ति प्रस्तुत करनी है, तो वे निर्धारित तिथि एवं समय-सीमा के भीतर आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन प्रस्तुत कर इस अवसर का लाभ अवश्य उठाएं, ताकि पात्र परिवारों का नाम अंतिम सूची में शामिल किया जा सके तथा योजना का लाभ वास्तविक एवं पात्र हितग्राहियों तक पारदर्शी एवं निष्पक्ष रूप से पहुंचाया जा सके।