अनियमित यूरिया वितरण पर सख्ती: 10 कृषि सेवा केन्द्रों के लाइसेंस 21 दिन के लिए निलंबित

पॉस मशीन से गड़बड़ी पर कार्रवाई, किसानों से सहकारी समितियों से उर्वरक उठाव की अपील
महासमुंद। जिले में यूरिया उर्वरक के अनियमित वितरण पर सख्त कार्रवाई की गई है। 16 मार्च से 29 मार्च 2026 के बीच पॉस मशीन के माध्यम से अनियमित रूप से उर्वरक वितरण करने वाले 10 कृषि सेवा केन्द्रों के लाइसेंस 21 दिनों के लिए निलंबित कर दिए गए हैं।
उप संचालक कृषि एफ.आर. कश्यप ने जानकारी देते हुए बताया कि संबंधित कृषि सेवा केन्द्रों द्वारा उर्वरक वितरण में अनियमितता पाई गई थी, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई है। निलंबित किए गए कृषि सेवा केन्द्रों में अग्रवाल राइस इंडस्ट्रीज (झलप), हलधर कृषि सेवा केन्द्र (सिरपुर), महालक्ष्मी कृषि सेवा केन्द्र (कोसरंगी), शिव कृषि केन्द्र (पासिद), मोनू कृषि सेवा केन्द्र (तुमगांव), सुखराम कृषि सेवा केन्द्र (अछरीडीह), प्रधान कृषि सेवा केन्द्र (सरायपाली), राजा बीज भंडार (सांकरा), राज कृषि सेवा केन्द्र (भगतदेवरी) तथा विवेक खाद भंडार (भगतदेवरी) शामिल हैं।
उप संचालक कृषि ने जिले के किसानों से अपील की है कि वे सहकारी समितियों से परमिट जारी कराकर ही उर्वरकों का उठाव सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि समितियों से उर्वरक उठाव होने पर गोदाम खाली होंगे, जिससे जिले को पुनः उर्वरकों की आपूर्ति संभव हो सकेगी। साथ ही किसानों को निर्देशित किया गया है कि वे सभी उर्वरकों का वितरण पॉस मशीन के माध्यम से ही प्राप्त करें, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और अनियमितताओं पर रोक लगाई जा सके।