आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत

उत्तर बस्तर कांकेर, 04 फरवरी 2026/ कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्प काटने एवं गड्ढे में गिरने व डूबने से मृत्यु होने के दो प्रकरण में मृतक के आश्रितों लिए चार-चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कांकेर तहसील के ग्राम कानागांव निवासी 34 वर्षीय श्रीमती कौशिल्या कोर्राम की सर्प काटने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके निकटतम आश्रित पिरेन को चार लाख रूपए तथा कांकेर तहसील के ग्राम तेलावट निवासी 25 वर्षीय बिरेन्द्र कुमार साहू की गड्ढे में गिरकर डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनकी पत्नी श्रीमती वेदिका साहू को चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता कलेक्टर द्वारा स्वीकृत की गई है।