केन्द्रीय बजट 2024-25 एक संतुलित बजट : छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स

रायपुर। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव,राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि आज संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री माननीया निर्मला सीतारमण जी द्वारा संतुलित बजट 2024-25 प्रस्तुत किया गया जिसमे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 का विजन झलकता है।
प्रदेश चेंबर अध्यक्ष अमर पारवानी ने बताया की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा संतुलित बजट 2024-25 प्रस्तुत किया गया जिसमे देश के आर्थिक विकास की आधारशिला राखी गई है। उद्योग-व्यापार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और अधोसंरचनात्मक विकास के साथ-साथ युवा, नौकरीपेशा,, महिलाओं आदि को ध्यान में रखते हुए बनाया गया संतुलित बजट है ।
श्री पारवानी जी ने आगे बताया कि बजट युवाओं के लिए रोजगार सृजन हेतु स्वास्थ्य, शिक्षा एवं विभिन्न क्षेत्रों में नए पदों की स्वीकृति की गई है, जमीनी स्तर पर यह बजट समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास के साधन के रूप में देखा जा रहा है । बजट में विभिन्न बड़ी घोषणाएं की गई है इससे देश के विकास में दूरगामी परिणाम मिलेंगे और प्रदेश के व्यापार एवं रोजगार को गति मिलेगी जो निम्नानुसार हैं:-
न्यू टैक्स रिजीम में राहत: टैक्स रिजीम के तहत अब 3 लाख से 7 लाख रुपए की आय पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा। पहले ये 6 लाख तक था। न्यू टैक्स रिजीम के अन्य स्लैब में भी बदलाव किया गया है। इन दोनों बदलावों से टैक्सपेयर्स को 17,500 रुपए तक का फायदा होगा।
नई टैक्स रिजीम में अब 50 हजार की जगह 75 हजार रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की छूट 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख की गई है।
मुद्रा लोन की लिमिट दोगुनी करके 10 लाख रुपए से बढाकर 20 लाख रुपए कर दिया है, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के लिए 5 नईं योजनाएं लाइ गई है।
अधोसंरचना के अंतर्गत निवेश को बढ़ावा देने हेतु पीएम आवास योजना के तहत बनेंगे 3 करोड़ घर एवं बेहतर सड़क निर्माण पर जोर दिया गया है।
कामकाजी साथी के लिए भी पारिश्रमिक बढाया गया।
मेक इन इण्डिया के तहत निर्यात को बढ़ावा देने तथा सोने, चांदी, मोबाइल इत्यादि पर कस्टम ड्यूटी कम किया गया है।
MSMEs इंटरनेशल मार्केट में प्रोडक्ट बेच सकेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मोड में ई-कॉमर्स माध्यम से एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हब बनाए जाएंगे, इससे एक छत के नीचे ट्रेड और एक्सपोर्ट-रिलेटेड सर्विसेज की सुविधा मिलेगी।
एक क्रेडिट गारेंटी योजना जिसे MSMEs के लिए जो निर्माण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं उनके लिए लाइ गई है जिसमे बिना सुरक्षा या तीसरे पक्षकार के गारंटी के बिना मशीनरी एवं उपकरण क्रय करने की सुविधा दी गई है ।
सरकार ने एंजेल टैक्स खत्म किया, स्टार्टअप्स को राहत मिलेगी:- कोई प्राइवेट कंपनी अपने शेयर उसके उचित मूल्य से अधिक कीमत पर बेचती है, तो उस, कंपनी को एजेंल टैक्स पेमेंट करना पड़ता था। आम तौर पर एंजेल स्टार्टअप्स कंपनियों पर लगता था, जब उनमें कोई इन्वेस्ट करता था। इससे स्टार्टअप्स को टैक्स से राहत मिलेगी।
श्री परवानी जी ने आगे कहा कि उपरोक्त लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का चेंबर हार्दिक स्वागत करता है। इससे करदाताओं को बड़ी राहत मिली है।
नाबालिग छात्रा से भवन निर्माण का कार्य कराने वाले शिक्षक निलंबित
कोंडागांव । कलेक्टर कुणाल दुदावत की अनुशंसा पर लोक शिक्षण संचालक द्वारा नाबालिग छात्रा से भवन निर्माण का कार्य कराने वाले शिक्षक विनोद शार्दुल को निलंबित कर दिया है। मूलतः शासकीय हाईस्कूल पल्ली में व्याख्याता (एल.एबी.) तथा वर्तमान में प्राचार्य के प्रभार पर पदस्थ विनोद शार्दुल को निलंबित कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि विनोद कुमार शार्दुल द्वारा 07 जुलाई को कक्षा दसवीं में अध्ययनरत छात्रा कु. लखेश्वरी मानिकपुरी एवं कु. इस्ती नेताम को अपनी मोटरसायकल से ग्राम सितली से कोण्डागांव निर्माणधीन भवन में कार्य करने के लिए लाया गया। निर्माणधीन भवन के ऊपर से गिरने के कारण छात्रा कु. लखेश्वरी मानिकपुरी की मृत्यु हो गई। संस्था प्रमुख होने के नाते शाला के छात्र-छात्राओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी श्री शार्दुल की है, पर उन्होंने शाला की नाबालिग छात्राओं से जोखिम भरा कार्य कराया, जिसके कारण छात्रा कु. लखेश्वरी मानिकपुरी की मृत्यु हो गई। श्री शार्दुल द्वारा उक्त घटना की लिखित अथवा मौखिक सूचना अपने उच्च अधिकारियों को भी नहीं दी गई ।
विनोद कुमार शार्दुल के इस कृत्य को बालक और कुमार श्रम (प्रतिशेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के धारा-3,। की उपधारा पप एवं छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत पाते हुुए कलेक्टर श्री दुदावत द्वारा श्री शार्दुल के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा पर यह कार्यवाही की गई। इसके साथ ही विनोद कुमार शार्दुल के विरुद्ध इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कराया गया है।
छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (1) के अन्तर्गत श्री विनोद कुमार शार्दुल, प्रभारी प्राचार्य (मूल पद व्याख्याता एल.एबी.), शासकीय हाईस्कूल, पल्ली, विकासखण्ड व जिला कोण्डागांव को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कोण्डागांव निर्धारित किया गया है।