मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन करने वाले 504 वाहन चालकों के ड्राईविंग लाईसेंस निलंबित

राजनांदगांव 26 अक्टूबर 2025। कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से वाहन चालकों पर निगरानी रखने तथा मोटरयान अधिनियम व नियम के विपरीत वाहन चलाने वालों पर लाईसेंस निलंबन करने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि परिवहन एवं पुलिस विभाग द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत 1 जनवरी से 24 अक्टूबर 2025 तक मोटरयान अधिनियम व नियम के विपरीत वाहन चलाने वाले 504 वाहन चालकों के ड्राईविंग लाईसेंस निलंबन की कार्रवाई की गई है। जिसमें रेड लाईट जम्प करने वाले 120, ओवर स्पीड वाले 116, माल वाहन में सवारी ढोने पर 148, शराब पीकर वाहन चलाते हुए पाये जाने पर 78, वाहन चलाते समय मोबाईल फोन का उपयोग करते हुए पाये जाने पर 29, ओवर लोड-परिवहन करने वाले 13 वाहन चालकों के ड्राईविंग लाईसेंस निलंबन की कार्रवाई की गई है।