ग्राम पंचायत बारूला के सचिव जोहितलाल ठाकुर निलंबित

अनुशासनहीनता और लापरवाही पर हुई कार्रवाई
गरियाबंद 09 अक्टूबर 2025/ जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रखर चन्द्राकर ने जनपद पंचायत गरियाबंद अंतर्गत ग्राम पंचायत बारूला के सचिव जोहितलाल ठाकुर को निलंबित कर दिया गया है। सचिव श्री ठाकुर को उनके द्वारा कार्यालय में अनुपस्थित रहने, आम नागरिकों को जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, विद्यार्थियों को आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र जारी करने में लापरवाही बरतने, हमेशा शराब के नशे में रहना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के कार्यों में प्रगति नहीं लाने, आदि कर्मयोगी अभियान विजन 2030 की कार्ययोजना एवं एक्शन प्लान तैयार नहीं करने तथा कार्यालय प्रमुख के निर्देशों की अवहेलना करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिसका स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री ठाकुर का यह आचरण छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के विपरीत पाया गया। इस पर उन्हें छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के अंतर्गत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जनपद पंचायत गरियाबंद रहेगा तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा। श्री ठाकुर के निलंबन के फलस्वरूप ग्राम पंचायत तेन्दुबाय के सचिव द्वारिका प्रसाद राठौर को आगामी आदेश तक ग्राम पंचायत बारूला का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।