सड़कों पर नुकीले पिंजरे वाले ट्रैक्टर चलाने पर रोक
-नियम का उल्लंघन करने पर होगी कड़ी चालानी कार्यवाही
दुर्ग, 07 अक्टूबर 2025/ माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश के परिपालन में जिले में नुकीले पिंजरे वाले दोहरे पहिए लगे ट्रैक्टरों को सड़क पर चलाने पर सख्त रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। ज्ञात हो कि नुकीले पिंजरे वाले दोहरे पहिए लगे ट्रैक्टरों का उपयोग किसानों द्वारा केवल खेतों में कृषि कार्य हेतु किया जाता है। परंतु कृषि कार्य मंं उपयोग किए जाने वाले इन ट्रैक्टरों को पिंजरे वाले पहिये हटाए बिना ही, अनाधिकृत और लापरवाही पूर्ण तरीके से सामान्य सड़कों, सीमेंट की सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलाया जा रहा हैं। जो कि मोटर वाहन अधिनियम/नियमों का उल्लंघन है और इससे गंभीर दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ती है।
जिला क्षेत्रीय परिवहन विभाग द्वारा क्षेत्र के किसानों से अपील की गयी है कि उक्त वाहनों को उपयोग सिर्फ खेतों में करे, ना कि सड़क/सीमेंट की सड़कों पर, ताकि दुर्घटनाओं और कानूनी कार्यवाही सेे बचा जा सके। किसी भी ट्रेक्टर चालक या मालिक द्वारा इस नियम का उल्लंघन करते पाये जाने पर उसके खिलाफ कड़ी चालानी कार्यवाही की जायेगी। विभाग द्वारा लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है साथ ही चालकों व वाहन स्वामियों को नियमों की जानकारी देकर जागरूक भी किया जा रहा है।