अनाथ और परित्यक्त बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु सर्वेक्षण अभियान
शिक्षा से वंचित बच्चों की पहचान के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई ने अभियान शुरू किया
कोरिया 22 सितम्बर 2025/ जिला बाल संरक्षण इकाई (महिला एवं बाल विकास विभाग), बैकुण्ठपुर, कोरिया ने अनाथ और परित्यक्त बच्चों को जो विद्यालयों में प्रवेश से वंचित हैं, शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सर्वेक्षण अभियान शुरू किया है। यह अभियान माननीय सर्वाेच्च न्यायालय की जनहित याचिका (सिविल) 503/2018 के आदेश 06 अगस्त 2025 के अनुरूप किया जा रहा है।
आरटीई अधिनियम के तहत प्रवेश सुनिश्चित
सर्वेक्षण के अंतर्गत ऐसे बालकों की पहचान की जा रही है जिन्हें बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (आरटीई अधिनियम) की धारा 12(1)(ब) के अंतर्गत 25 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर विद्यालयों में प्रवेश मिला है और ऐसे बालक जो अभी भी प्रवेश से वंचित हैं। अभियान का उद्देश्य इन बच्चों को मुख्य शिक्षा धारा में शामिल करना है।
आम नागरिकों से की गई अपील
जिला बाल संरक्षण इकाई ने आम नागरिकों से अनुरोध किया है कि यदि आपके आस-पास ऐसे अनाथ या परित्यक्त बच्चे हैं जो पाठशालाओं में प्रवेश से वंचित हैं, तो इसकी जानकारी जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग, कोरिया को दें। संपर्क नंबर 9425256713, 7646967412 पर जानकारी दे सकते हैं।
इस पहल का उद्देश्य बच्चों को शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करना और उन्हें समाज में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम उठाना है। जिले के अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान से शिक्षा से वंचित बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करने में मदद मिलेगी।
