सभी पंचायतों में 25-30 तक ग्राम सभा
बलरामपुर 23 जून 2025। अनुसूचित क्षेत्र की ग्रामसभा नियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर राजेन्द्र कटारा ने जिले के समस्त ग्राम पंचायतों में 25 से 30 तारीख तक ग्राम सभा का आयोजन करने के निर्देश दिये हैं।
पंचायत राज अधिनियम के तहत् गणपूर्ति के साथ-साथ ग्राम सभा में सदस्यों की शत-प्रतिशत उपस्थिति करवाने का दायित्व सचिव, सरपंच एवं पंच का होगा। ग्राम सभा की कार्यवाही पंचायत राज अधिनियम के अनुसार संचालित होगी।
ग्राम सभा की बैठक में ग्राम सभा की पूर्व बैठक में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन, पंचायतों के विगत तिमाही आय-व्यय की समीक्षा एवं अनुमोदन, पिछली वर्ष में विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत कार्य के नाम, प्राप्त राशि, स्वीकृत राशि, व्यय राशि एवं कार्य की अद्यतन स्थित का वाचन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजनांतर्गत ग्राम पंचायतों में ग्रामीण परिवारों द्वारा रोजगार की मांग तथा उपलब्ध कराये गये रोजगार की स्थिति की समीक्षा, पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण, जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित प्रकरणों के लंबित, निराकृत, एवं वितरित प्रमाण-पत्रों की जानकारी, मौसमी बीमारियों को निदान एवं निवारण पर चर्चा एवं उससे निपटने चिकित्सकीय सुविधाओं का अवलोकन करना, प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रगति की समीक्षा, मोर गांव मोर के संबंध में संकल्प, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण का प्रचार-प्रसार सहित अन्य विषयों पर चर्चा किया जाएगा।
