असर्वेक्षित ग्राम माखुरपानी, केराझरिया, सुर्वे व पेंड्राडीह के नक्शा के अंतिम प्रकाशन हेतु उद्घोषणा जारी
भू-धारक कार्यालयीन समय में सम्बंधित ग्रामो के पंचायत भवन में नक्शा,खसरा का कर सकते है अवलोकन
ग्रामों के जारी नक्शा शीटों, खसरों पर दावा आपत्ति आमंत्रित
व्यक्ति या संस्था 15 दिवस के भीतर दावा आपत्ति कर सकते है प्रस्तुत
कोरबा 06 जून 2025/ कलेक्टर अजीत वसंत के मार्गदर्शन में जिला में असर्वेक्षित ग्रामों का राजस्व सर्वेक्षण का कार्य प्रक्रियाधीन है। जिसके तहत राजस्व निरीक्षक मंडल व तहसील अजगरबहार अंतर्गत पटवारी हल्का नंबर 04 ग्राम माखुरपानी, पटवारी हल्का नंबर 06 ग्राम केरीझारिया, पटवारी हल्का नंबर 08 ग्राम सुर्वे, पटवारी हल्का नंबर 10 ग्राम पेंड्राडीह से प्रारंभिक प्रकाशन उपरांत किसी प्रकार की दावा आपत्ति प्राप्त नहीं होने से अंतिम प्रकाशन की कार्यवाही हेतु उद्घोषणा किया जाना है। सर्वेक्षण कार्य एजेन्सी आईआईटी रुड़की द्वारा अंतिम प्रकाशन हेतु तहसील अजगबहार अंतर्गत ग्राम माखुरपानी के 01 नक्शा शीट, केरीझारिया के 02 नक्शा शीट, ग्राम सुर्वे के 01 नक्शा शीट एवं ग्राम पेंड्राडीह के 01 नक्शा शीट उपलब्ध कराया गया है। संबंधित नक्शा शीटों का भौतिक सत्यापन राजस्व सर्वेक्षण दल द्वारा कराकर नक्शा व खसरा तैयार किया गया है।
हल्का पटवारी द्वारा तैयार अभिलेख खसरा व नक्शा भू-धारकों के अवलोकन हेतु संबंधित ग्रामों के पंचायत भवन में कार्यालयीन अवधि में उपलब्ध रहेगा। उक्त संबंध में हल्का पटवारी द्वारा तैयार किए गए नक्शा शीटों एवं खसरों पर दावा आपत्ति आमंत्रित है। किसी भी व्यक्ति या संस्था को तैयार किए गए नक्शा शीटों पर आपत्ति हो तो प्रकाशन तिथि से आगामी 15 दिवस के भीतर लिखित / मौखिक आवेदन कार्यालयीन समय में स्वयं या अभिभाषक के माध्यम से दावा आपत्ति संबंधित ग्राम पंचायत भवन में प्रस्तुत कर सकते है। नियत समयावधि के पश्चात् प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
आगामी वर्षाकाल में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से परिसम्पतियां हटाने की सूचना जारी
कोरबा ने जिले के सर्व साधारण एवं कार्य संबंधितों को सूचित किया है कि आगामी वर्षाकाल 2025 के दौरान आवश्यकता होने पर हसदेव बरॉज दर्री से नदी में पानी प्रवाहित करने हेतु जलद्वार को अकस्मात कभी भी खोला जा सकता है । इस हेतु सर्व संबंधित उक्त बांध से नीचे, हसदेव नदी के किनारे, बाढ़ क्षेत्र में स्थापित अपने चल-अचल सम्पत्ति को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर लें। इसी प्रकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में स्थापित खनिज, खदान ठेकेदार, औद्योगिक इकाईयां, संस्थानों आदि को भी सूचित किया गया है कि वे अपनी परिसम्पत्तियों को बाढ़ क्षेत्र से बाहर कर लेना सुनिश्चित करें। आकस्मिक बाढ़ से होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति के लिए जल प्रबंध संभाग उत्तरदायी नहीं होगा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आने वाले संभावित गांवो में चारपारा, खैरभवना, बलरामपुर, भलपहरी, जोगीपाली, कोहड़िया, राताखार, गेवराघाट, सीतामणी,इमलीडुग्गु, कुदुरमाल, बरीडीह, कटबितला, मोहरा, चिचोली, झींका, ठिठोली एवं जांजगीर चांपा जिले के चॉम्पा एवं देवरी गांव शामिल हैं।
