ओडिशा से गांजा तस्करी: 4 गांजा तस्करों को 15-15 साल की कड़ी सजा
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सवा क्विंटल गांजा के साथ पिस्टल और 16 कारतूस बरामद हुआ था
महासमुंद। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में एक बड़ी कार्रवाई में गांजा तस्करी के मामले का फैसला आया है। NDPS एक्ट की विशेष न्यायाधीश संघपुष्पा भतपहरी ने चारों आरोपियों को 15-15 साल की सजा सुनाई है।
दोषी ठहराए गए आरोपियों में खरियार रोड के जितेंद्र सिंह बग्गा (30), जबलपुर के पनागर के रोहित रजक (23), आधारताल के गौरव दीक्षित (24) और पनागर के नीरज चौधरी (21) शामिल हैं। कोर्ट ने सभी आरोपियों पर 1 लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
मामला 21 अप्रैल 2023 का है। खल्लारी थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक टोयोटा कार को रोका। कार में सवार चारों आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया।
कार की तलाशी में 42 पैकेट में कुल 125.03 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। आरोपियों के पास से एक ऑटोमैटिक देशी पिस्टल, 16 जिंदा कारतूस और एक चाकू भी जब्त किया गया। कोर्ट ने आयुध अधिनियम के तहत सभी आरोपियों को 7-7 साल की अतिरिक्त सजा और 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। विशेष लोक अभियोजक नूतन साहू ने मामले की पैरवी की।
