वार्षिक परीक्षा के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध

कोण्डागांव, 24 फरवरी 2025। शाला एवं महाविद्यालयीन वार्षिक परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों एवं परीक्षार्थियों के अध्ययन में व्यवधान उत्पन्न न हो, इसे दृष्टिगत रखते हुए कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर कुणाल दुदावत द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।
जारी आदेश के अनुसार संपूर्ण जिले में 26 से 31 मई तक की अवधि में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक उल्लेखित अवसरों को छोड़कर कोलाहल एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंध रहेगा। उक्त आदेश के उल्लंघन पर अधिनियम की धारा 15 के अधीन दण्डनीय होगा।