बिना अनुमति के अधिकारियों व कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध
महासमुंद, 22 जनवरी 2025। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के लिए कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। 20 तारीख से आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है, जो निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक लागू रहेगी। आयोग के आदेशानुसार, निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होने तक सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय, केंद्रीय कार्यालयों और भारत सरकार के उपक्रमों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विनय कुमार लंगेह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि निर्वाचन के दौरान जिलों में पदस्थ कोई भी अधिकारी या कर्मचारी उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी की अनुमति के बिना अवकाश पर नहीं जा सकेंगे। साथ ही, मुख्यालय परित्याग करना भी प्रतिबंधित रहेगा। बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने या अवकाश पर जाने की स्थिति में संबंधित जिला प्रमुख या नियंत्रण अधिकारी जिम्मेदार होंगे।