नगरीय निकाय आम निर्वाचन: जिले में धारा-163 लागू
उत्तर बस्तर कांकेर, 21 जनवरी 2025/ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका परिषद, नगर पंचायत एवं त्रिस्तरीय आम निर्वाचन-2025 की घोषणा की जा चुकी है। आयोग द्वारा आगामी निर्वाचन के निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपादित करने के उद््देश्य से सभी राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों एवं शासकीय सेवकों के लिए आदर्श आचरण संहिता लागू की गई है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन करने के लिए सुनिश्चित करने आदेशित किया है, ताकि निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाचन का कार्य संपन्न कराया जा सके। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत धारा 163 (1) एवं (2) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जिले के अंदर सभी राजनीतिक दलों से संबद्ध व्यक्तियों, समस्त अभ्यर्थियों एवं समस्त शासकीय सेवकों को निर्वाचन आदर्श आचरण संहिता का अक्षरशः पालन करने के निर्देश दिए हैं।
