बिना खाद्य लाइसेंस के कारोबार पर कार्यवाही

कोण्डागांव 6 जनवरी 2025। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के नियमानुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्ता खाद्य अनुज्ञप्ति के तहत ही खाद्य कारोबार करेगा। बिना खाद्य अनुज्ञप्ति के खाद्य कारोबार करना इस अधिनियम के तहत दस लाख जुर्माने से दण्डनीय है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा होटल, किराना एवं अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का सतत निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण के दौरान नेताम किराना स्टोर्स, रांधना, दिलदार बाबा, बहीगांव, 750 सिंगनपुर ढाबा, सिंगनपुर और जुसब भाई किराना स्टोर्स, केशकाल में खाद्य अनुज्ञप्ति नहीं पाया गया। इनके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए बिना खाद्य अनुज्ञप्ति खाद्य कारोबार करने का प्रकरण तैयार किया गया और न्यायालय में दायर किया गया है।