अपै्रल 2019 के पहले पंजीकृत सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाना अनिवार्य
बालोद, 26 दिसम्बर 2024। उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार जिले में 1 अपै्रल 2019 के पूर्व पंजीकृत सभी श्रेणी के मोटर वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट लगाया जाना अनिवार्य है। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि वाहन स्वामी द्वारा परिवहन विभाग के वेबसाईट http://cgtransport.gov.in पर लॉगिन कर सीधे हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट नम्बर प्लेट आर्डर किया जा सकता उन्होंने बताया कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट नंबर प्लेट 19 मार्च 2025 के पूर्व लगाया जाना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत निर्धारित शुल्क का भुगतान केवल डिजिटल माध्यम से किए जाऐंगें।
