छत्तीसगढ़ महिला कोष से 47 लाख रूपये से अधिक की ऋण राशि स्वीकृत

समूह को आत्मनिर्भर एवं उनके व्यवसाय को गति देने एवं विस्तार देने के लिए ऋण राशि स्वीकृत की गई
गरियाबंद 12 दिसम्बर 2024/ कलेक्टर दीपक कुमार अग्रवाल के निर्देश पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना से 47 लाख रूपये सेे अधिक की राशि स्वीकृत की गई। जिला कार्यक्रम अधिकारी अशोक कुमार पाण्डेय ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने के लिए राज्य शासन द्वारा संचालित छत्तीसगढ़ महिला कोष ऋण योजनांतर्गत 09 महिला स्व सहायता समूहों एवं सक्षम योजनांतर्गत 21 महिला हितग्राहियों के आवेदनों पर परीक्षण उपरान्त 47 लाख 20 हजार रूपये की राशि स्वीकृति प्रदान की गई है। समूह को आत्मनिर्भर एवं उनके व्यवसाय को गति देने एवं विस्तार करने के उद्देश्य से ऋण स्वीकृत की गई है तथा सक्षम योजनांतर्गत 18 वर्ष से 50 वर्ष के भीतर विधवा, परित्यक्त महिलाओं को एवं 35 से 45 वर्ष की अविवाहित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शासन के महत्वकांक्षी योजना सक्षम अंतर्गत 21 महिला हितग्राहियों को ब्यूटी पार्लर, फैंसी स्टोर्स, सिलाई कार्य, फोटो कापी मशीन दुकान, मछली पालन, सब्जी व्यवसाय, बांस के बर्तन, मक्का सामग्री, फर्नीचर वर्क, फुलवाथ, कच्चा सामग्री, फल दुकान एवं अन्य कार्याे के लिए महिला स्व सहायता समूह को फुलवात, पैरा आर्ट हेतु राशि स्वीकृति कि गई है। उन्होंने बताया कि यह राशि बहुत कम ब्याज दर पर दिया जा रहा है। शासन द्वारा योजनांतर्गत 3 प्रतिशत साधारण ब्याज पर ऋण दी जाती है। इसे समूहों द्वारा 24 से 36 आसान मासिक किश्तों व सक्षम योजनांतर्गत महिला हितग्राहियों द्वारा 60 किश्तों में राशि वापस किया जायेगा। कम ब्याज दर होने के कारण हितग्राहियों को ऋण लेने में काफी रुचि है।

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