नगरीय निकायों के वार्ड आरक्षण की कार्यवाही, कलेक्टर होंगे विहित अधिकारी
दुर्ग, 11 दिसम्बर 2024। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) के नियम के अंतर्गत नगर पालिक निगम-नगर पालिका परिषद-नगर पंचायतों के वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही हेतु संबंधित कलेक्टर को विहित अधिकारी नियुक्त किया गया है।
