एलजीबीटीक्युआइए सदस्यों के अधिकारों व समस्याओं पर कार्यशाला

दुर्ग, 2 दिसम्बर 2024। राज्य विधिक सेवा प्राधिकारण, के निर्देशन पर जिला विधिक सेवा प्राधीकरण के तत्वाधान में एवं प्रधान जिला न्यायाधीश-अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,डॉ. प्रज्ञा पचौरी के मार्गदर्शन में नालसा के गार्डलाइन के अनुसार एलजीबीटीक्युआइए+ सामुदाय के संबंध में सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा सुप्रिया चक्रबोर्ती के मामले में दिये गये निर्देशानुसार एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन जिला न्यायालय के सभागार में किया गया।
उक्त आयोजित कार्यशाला में प्रमुख रूप में श्रीमती शिवानी सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आशीष डहरिया, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सुदर्शन महलवार, चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम, तथा सौरभ शेन्द्रे, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल के अतिरिक्त पैनल अधिवक्तागण, लीगल एड डिफेंस कौंसिल के अन्य अधिवक्तागण तथा पैरालीगल वालेंटियर समिल्लित हुए।
एलजीबीटीक्युआइए प्लस सदस्यों के अधिकारों एवं समस्याओं के संबंध में आयोजित इस एक दिवसीय कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए श्रीमती शिवानी सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा कार्यशाला में उपस्थितजनों को एलजीबीटीक्युआइए सदस्यों के कानूनी अधिकारों के संबंध में वर्तमान में आ रही प्रमुख व्यवहारिक समस्याओं के विषय पर विस्तृत जानकारी दिया जाकर उन अधिकरों से संबंधित विशिष्ट कानूनी प्रावधानों की आवश्यकता के बारे में बताया गया। रिसोर्स पर्सन सुदर्शन महलवार, चीफ लीगल एड डिफेंस कॉसिल ने अपने उद्बोधन में प्रमुख रूप से एलजीबीटीक्युआइए सदस्यों के अधिकारों के प्रति जनजागरूकता लाये जाने पर विशेष महत्व दिये जाने की आवश्यकता के बारे में बताया। सौरभ शेन्द्रे, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम द्वारा अपने उद्बोधन में एलजीबीटीक्युआइए की ऐतिहासिक पृष्टभूमि एवं शब्दावली के अर्थ को संक्षिप्त में बताते हुए माननीय सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न निर्णयों में एलजीबीटीक्युआइए+ सदस्यों के विभिन्न कानूनी अधिकारांे को मान्यता मिलने एवं उन्हें निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के अधिकार के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। कार्यशाला के अंतिम भाग में आशीष डहरिया, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कार्यक्रम के रिसोर्स पर्सन एवं प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्यशाला का समापन किया गया।