26 -27 को विशेष ग्राम सभा
अम्बिकापुर 18 अक्टूबर 2024। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर विलास भोसकर ने समस्त ग्राम पंचायतों में 26 एवं 27 तारीख को विशेष ग्राम सभा आयोजित करने के आदेश जारी किए हैं। पंचायती राज अधिनियम के तहत् ग्राम सभा में गणपूर्ति कराने का दायित्व पंच, सरपंच एवं सचिव का होगा। इस दौरान निर्वाचक नामावली का वाचन कराकर इसकी शुद्धता की गहन जांच एवं परीक्षण कराया जाकर निर्वाचक नामावली को त्रुटि रहित बनाने कहा गया है।
