वनाधिकार पत्र के नामांतरण के लिए कलेक्टर कोर्ट में आवेदन
अम्बिकापुर 18 अक्टूबर 2024। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के निर्देशानुसार ऐसे व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र धारक जिनकी फौत या मृत्यु हो चुकी है, के वारिसानों का नामांतरण की कार्यवाही किया जाना प्रावधानित है। अतः ऐसे व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र धारक जिनकी फौत (मृत्यु) हो चुकी है, के वारिसान उक्त वनाधिकार पत्र का नामान्तरण अपने नाम पर कराने हेतु वनाधिकार पत्र एवं संबंधित अभिलेखों जैसे आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, वंशवृक्ष आदि सहित प्रति सप्ताह गुरुवार को आयोजित होने वाले कलेक्टर कोर्ट में उपस्थित होकर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
