सक्षम योजना के तहत विधवा, तलाकशुदा, अविवाहित महिलाओं से मंगाए गए आवेदन
रायगढ़, 14 अक्टूबर 2024।महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिला कोष अंतर्गत सक्षम योजना के तहत् ऋण लेने हेतु इच्छुक महिलाएं (विधवा/परित्यागता/तलाकशुदा तथा अविवाहित महिला जिनकी उम्र 35 वर्ष से अधिक हो) तथा तृतीय लिंग कार्यालय परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना में आवेदन जमा कर सकते हैं। इस योजनान्तर्गत 40 हजार के गुणांक में अधिकतम राशि 4 लाख तक ऋण 3 प्रतिशत वार्षिक व्याज पर स्वीकृत किया जा सकता है।
उक्त आवेदन 21 अक्टूबर तक संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय में जमा किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी हेतु महिला एवं बाल विकास में जिला कार्यालय, परियोजना कार्यालय तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों से संपर्क किया जा सकता है।
