औद्योगिक उपक्रम, व्यवसाय अथवा अन्य किसी स्थापना में कार्यरत कामगारों को मतदान के लिए मिलेगा सवैतनिक अवकाश

देवास। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश के समस्त संसदीय क्षेत्रों में आम निर्वाचन के लिए लोकसभा निर्वाचन कार्यक्रम 2024 जारी किया गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिले में 07 मई 2024 को विदिशा संसदीय क्षेत्र और 13 मई 2024 को देवास तथा खण्‍डवा संसदीय क्षेत्र के लिए मतदान होगा। श्रम आयुक्‍त मध्‍य प्रदेश शासन ने प्रदेश में लोकसभा के आम निर्वाचन-2024 के संसदीय क्षेत्रों में आने वाले समस्त कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी स्थापना में कार्यरत कामगारों को मतदान की सुविधा की दृष्टि से इनके नियोजकों, अधिभोगीगणों, प्रबंधकों को निर्देशित किया है कि वे निर्वाचन के दौरान मतदान के दिवसों को किसी भी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने के लिए सवैतनिक अवकाश प्रदान करें। प्रावधान के उल्लंघन करने वाले नियोजकों के विरूद्ध दण्ड के प्रावधान है।