फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण हेतु कार्यक्रम जारी

उत्तर बस्तर कांकेर, 11 सितंबर 2024। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 के लिए फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने एवं पुनरीक्षण कराये जाने कार्यक्रम जारी किया गया है। जारी कार्यक्रम के अनुसार प्रथम चरण में 18 सितंबर तक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति एवं प्रारंभिक प्रारूप निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु कर्मचारियों का चयन एवं नियुक्ति की जाएगी। निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, प्राधिकृत कर्मचारियों का प्रशिक्षण तथा भारत निर्वाचन आयोग की 01 जनवरी 2024 की स्थिति में तैयार अद्यतन विधानसभा की निर्वाचक नामावली जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त करने हेतु 20 सितंबर की तिथि निर्धारित की गई है।
इसके बाद विधानसभा की निर्वाचक नामावली वार्डवार पृथक कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध कराने 21 सितंबर, प्रचलित परिसीमन के आधार पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्वाचक नामावली को वार्डवार एवं भागवार मार्किंग कराने 27 सितंबर, वार्डवार एवं भागवार चिन्हित निर्वाचकों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से दर्शित वार्ड के संबंधित भाग के अनुभाग में शिफ्ट किये जाने के लिए 01 अक्टूबर को समय-सीमा निर्धारित की गई है। इसी तरह
निर्वाचक नामावली की चेकलिस्ट (पीडीएफ) तैयार करने 04 अक्टूबर एवं चेकलिस्ट की जांच व त्रुटि सुधार के लिए 07 अक्टूबर निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार 10 अक्टूबर को चेकलिस्ट संशोधन पश्चात् प्रारूप निर्वाचक नामावली मुद्रण हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रदाय की जाएगी और 14 अक्टूबर तक जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा निर्वाचक नामावली का मुद्रण कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाएगा।
. कार्यक्रम के द्वितीय चरण में 24 अक्टूबर से निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन एवं दावा तथा आपत्तियां प्राप्त की जाएगीं। दावा तथा आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर अपरान्ह 03 बजे तक की जाएगी। इसके अलावा दावे तथा आपत्तियों का निपटारे की अंतिम तिथि 04 नवंबर निर्धारित की गई है। इसी प्रकार प्ररूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 08 नवंबर और इसके लिए निराकरण करने की अंतिम तिथि 14 नवंबर तय किया गया है। प्राप्त दावा-आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरूद्ध अपील करने तथा निराकरण आदेश पारित होने के 05 दिवस के भीतर किया जा सकेगा। साथ ही सॉफ्टवेयर में 19 नवंबर तक परिवर्धन, संशोधन, विलोपन के प्रकरणों की प्रविष्टि की जाएगी। इसी तरह चेकलिस्ट का निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जांच करवाना तथा पी.डी.एफ. मुद्रण हेतु 22 नवंबर तक जिला कार्यालय को सौंपा जाएगा और 25 नवंबर तक अनुपूरक सूची का मुद्रण तथा अनुपूरक सूची को मूल सूची के साथ संलग्न करने के बाद निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 29 नवंबर 2024 को किया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची तैयार करने के संबंध में जिले के सभी तहसीलदार एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा सभी जनपद पंचायत के सीईओ को निर्देशित किया गया है।