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सरकार लोगों को कल्‍याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्‍ध कराने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं बना सकती: उच्‍चतम न्‍यायालय

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उच्‍चतम न्‍यायालय ने कहा है कि सरकार लोगों को कल्‍याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्‍ध कराने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं बना सकती। हालांकि, न्‍यायालय ने कहा कि बैंक खाते खोलने जैसी अन्‍य योजनाओं में आधार कार्ड का उपयोग करने से सरकार को रोका नहीं जा सकता। एक रिपोर्ट –
उच्‍चतम न्‍यायालय ने कहा है कि आधार को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के लिए वह सात न्‍यायाधीशों की पीठ गठित करेगा, लेकिन अभी तुरंत ऐसा करना संभव नहीं है।न्‍यायालय ने आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने संबंधी याचिका की सुनवाई के लिए जल्‍द कोई तारीख देने से इंकार कर दिया और कहा कि इस मामले की सुनवाई बाद में होगी। पिछले सप्‍ताह वित्‍तमंत्री अरूण जेटली ने कहा था कि भविष्‍य में आधार कार्ड एकमात्र पहचान पत्र होगा और कर चोरी और धोखाधडी की रोकथाम के लिए आयकर रिटर्न भरने में इसे अनिवार्य बनाया जाएगा। श्री जेटली ने कहा था कि भविष्‍य में मतदाता पहचान पत्र और पैन कार्ड जैसे सभी पहचान पत्रों के स्‍थान पर आधार एकमात्र पहचान पत्र हो सकता है।

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