होम मुख्य समाचार उच्‍चतम न्‍यायालय ने गंभीर असामान्‍य लक्षण वाले 27 सप्‍ताह का भ्रूण नष्‍ट...

उच्‍चतम न्‍यायालय ने गंभीर असामान्‍य लक्षण वाले 27 सप्‍ताह का भ्रूण नष्‍ट करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया

588
0

उच्‍चतम न्‍यायालय ने एक महिला को गंभीर असामान्‍य लक्षण वाले 27 सप्‍ताह का भ्रूण नष्‍ट करने की अनुमति देने से आज इंकार कर दिया। महिला का परीक्षण करने वाले मेडि‍कल बोर्ड की रिपोर्ट का हवाला देते हुए न्‍यायमूर्ति एस.ए. बोबड़े और एल.नागेश्‍वर राव की पीठ ने कहा कि डॉक्‍टरों की राय में इस अवस्‍था में गर्भपात कराने के बाद भी बच्‍चा जीवित पैदा हो सकता है। न्‍यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता महिला को गर्भपात की अनुमति देना उचित नहीं है।

पिछला लेखकिसानों की आत्महत्या एक महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दा है
अगला लेखजावड़ेकर ने लोकसभा में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान संशोधन विधेयक-2017 किया पेश

कोई जवाब दें

Please enter your comment!
Please enter your name here