
मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज लोकसभा में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान संशोधन विधेयक-2017 पेश किया। संशोधन संबंधी विधेयक के अंतर्गत मूल कानून में अन्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों-आई.आई.टी के साथ ही करनूल स्थित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन और निर्माण संस्थान-आई.आई.आई.टी.डी.एम. को भी शामिल किए जाने की व्यवस्था है। विधेयक के पारित होने पर आई.आई.आई.टी.डी.एम. करनूल को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया जाएगा और उसके पास विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करने का अधिकार होगा। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून 2014 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों का दर्जा देता है और इन संस्थानों के प्रशासन से संबद्ध मामलों की भी व्यवस्था करता है। एक नये आई.आई.आई.टी के जुड़ जाने से 2014 के कानून में संशोधन करना जरूरी है।
