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1 फरवरी से स्कूलों में केवल कक्षा 10वीं से 12वीं के संचालन की आवश्यक शर्तों के अधीन दी गई अनुमति

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– स्कूल के प्राचार्य द्वारा स्थानीय स्तर पर जनभागीदारी समिति, शाला विकास समिति की बैठक लेकर उनकी सहमति के आधार पर कक्षाओं का संचालन किया जा सकेगा
– केवल 50 प्रतिशत बच्चों को ही एक बार में बुलाया जा सकेगा तथा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना आवश्यक होगा
राजनांदगांव। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री तारन प्रकाश सिन्हा ने कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए पूर्व आदेश में सभी स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों को आगामी आदेश तक बंद रखने के निर्देश दिए थे। जिसमें संशोधन करते हुए जिले में टीकाकरण के दृष्टिगत 1 फरवरी 2022 से स्कूलों में केवल कक्षा 10वीं से कक्षा 12वीं के संचालन की अनुमति आवश्यक शर्तों के अधीन दी गई है। उल्लेखनीय है कि माध्यमिक शिक्षा मण्डल के निर्देशानुसार 10 से 30 जनवरी 2022 तक प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन एवं प्रोजेक्ट कार्य जमा कराया जाना था। किन्तु कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के कारण स्कूलों को बंद रखे जाने से परीक्षा अब तक आयोजित नहीं की जा सकी है। वर्तमान में कोविड-19 से सुरक्षा के लिए 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण प्रारंभ किया जा चुका है। जिसे ध्यान में रखते हुए 1 फरवरी 2022 से स्कूलों में केवल कक्षा 10वीं से कक्षा 12वीं के संचालन की अनुमति आवश्यक शर्तों के अधीन दी गई है।
स्कूल के प्राचार्य द्वारा स्थानीय स्तर पर जनभागीदारी समिति, शाला विकास समिति की बैठक लेकर उनके सहमति के आधार पर कक्षाओं का संचालन किया जा सकेगा। यदि जनभागीदारी समिति में कक्षाओं के संचालन हेतु सहमति नहीं बन पाती है, तो ऐसी स्थिति में ऑनलाईन कक्षाओं की व्यवस्था की जाए। कक्षाओं में क्षमता के केवल 50 प्रतिशत बच्चों को ही एक बार में बुलाया जा सकेगा तथा कक्षाओं को पूर्ण रूप से सेनिटाईज किया जाना, मास्क का उपयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आवश्यक होगा।

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