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सड़क दुर्घटना में मृतक के निकटतम वैध वारिस के लिए 50 हजार रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत

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मुंगेली। मुंगेली अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री अमित कुमार ने न्यायालय नायब तहसीलदार मुंगेली के जांच प्रतिवेदन के आधार पर सड़क दुर्घटना में मृत दो व्यक्तियों के निकटतम वैध वारिस के लिए 50 हजार रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इनमें जिला कबीरधाम तहसील पंडरिया ग्राम बहबलिया के मृतक स्व. श्री सुनील यादव निकटतम वैध वारिस माता श्रीमति शैलकुमारी बाई के लिए 25 हजार और मुंगेली जिले के तहसील मुंगेली के ग्राम धनगांव के मृतक स्व. श्री प्रसेन सिंह के निकटतम वैध वारिस श्रीमति पुनीता के लिए 25 हजार रूपये की राशि शामिल है।

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