होम छत्तीसगढ़ वृहद लोक अदालत में 62 प्रकरणों का निराकरण

वृहद लोक अदालत में 62 प्रकरणों का निराकरण

212
0

रायगढ़ :जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ के अध्यक्ष रमाशंकर प्रसाद के निर्देशानुसार 20 अप्रैल को चेक अनादरण अंतर्गत धारा 138 लिखत परक्राम्य अधिनियम के मामलों पर वृहद लोक अदालत का आयोजन किया गया।

धारा 138 लिखत परक्राम्य अधिनियम के सभी मामलों को जिला मुख्यालय रायगढ़ में गठित 4 खण्डपीठ सत्र न्यायाधीश रमाशंकर प्रसाद, विवेक गर्ग, अंशुल वर्मा एवं सु सीमा कंवर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालयों एवं तहसील में गठित कुल 7 खण्डपीठों में सारंगढ़ में अपर सत्र न्यायाधीश डी.आर.देवांगन, निवास तिवारी एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुबोध मिश्रा, घरघोड़ा में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दीपक कुमार कोसले एवं मती शिवानी सिंह, धरमजयगढ़ में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जितेन्द्र प्रधान तथा खरसिया में कु.जशविन्दर कौर आजमानी को मिलाकर कुल गठित 11 खण्डपीठों में लंबित प्रकरणों जिला एवं तहसील मिलाकर 1129 को राजीनामा के आधार पर निराकरण हेतु रखा गया। उक्त रखे गए कुल 1129 लंबित प्रकरणों में से 62 प्रकरणों का निराकरण जिला न्यायालय रायगढ़ एवं तहसील न्यायालय सारंगढ़, घरघोड़ा, धरमजयगढ़ तथा खरसिया में राजीनामा के आधार पर किया गया और उन प्रकरणों के अंतर्गत कुल 85 लाख 20 हजार 985 रुपए का सेटलमेंट हुआ।

पिछला लेखपेंड्रा जाने और बिलासपुर आने वाले मतदान कर्मियों के लिए उपलब्ध रहेगी बस
अगला लेखमतदाता जागरूकता के लिए स्काउट-गाईड के बच्चों ने बनाया गीत : कलेक्टर ने दी शाबाशी

कोई जवाब दें

Please enter your comment!
Please enter your name here