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निवेशकों की राशि को कपटपूर्वक व्यतिक्रम करने वाली चिटफंड कंपनी की संपत्ति कुर्क करने सक्षम प्राधिकारी ने दिया आदेश

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धमतरी। छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 7 (1) के तहत मिलियन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लिमिटेड कंपनी के नाम पर कुरूद तहसील के कोड़ेबोड़ पटवारी हल्का नम्बर 33 में कुल खसरा नं. 34 रकबा 11.860 हेक्टेयर एवं ग्राम सोनपुर में पटवारी हल्का नम्बर 33 में कुल खसरा नं. 04 रकबा 0.870 हेक्टेयर स्थित भूमि का कुर्की हेतु अंतःकालीन आदेश जारी किया गया है। मिलियन माईल्स इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लिमिटेड कंपनी का ग्राम कोड़ेबोड़ पटवारी हल्का नम्बर 33 में स्थित भूमि कुल खसरा नं. 33 कुल रकबा 11.290 हेक्टेयर भूमि की कुर्की के संबंध में पूर्व में अंतःकालीन आदेश पारित किया गया है, जिसे विशेष न्यायालयधमतरी का प्रकरण को आत्यांतिक कर दिया गया है।
कंपनी द्वारा अकेले धमतरी जिले में ही तहसील कार्यालयों में प्राप्त आवेदन अनुसार 6741 निक्षेपकों से राशि जमा कराई गई है। कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी रायपुर के पत्र के साथ संलग्न वरिष्ठ पुसिल अधीक्षक जिला रायपुर के पत्र से स्पष्ट है कि 9494 निवेशकों द्वारा 136 पालिसी में लगभग 81 लाख 20 हजार 600 रूपए का भी व्यतिक्रम किया गया है। कलेक्टर रायपुर द्वारा प्रस्तुत पत्र के तहत सक्षम प्राधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट तथा कलेक्टर श्री पी.एस.एल्मा ने मिलियन माईल्स इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर पुष्पमोहन शर्मा एवं अन्य द्वारा निवेशकों को धोखा देने के इरादे से राशि जमा कराने का कार्य कराए जाने तथा निक्षेप की गई राशि परिपक्वता पर निवेशकों को वापस करने में कपटपूर्वक व्यतिक्रम किए जाने के फलस्वरूप निवेशकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 7(1) के तहत उक्त भूमि की कुर्की किया जाना आवश्यक बताया है।
अतः उक्त वित्तीय स्थापना के निक्षेपकों के हितों के संरक्षण अधिनियम-2005 की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मिलियन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर अंबाला निवासी पुष्पमोहन शर्मा द्वारा कोड़ेबोड़ में धारित भूमि खसरा नंबर 549 रकबा 0.57 हेक्टेयर तथा ग्राम सोनपुर में पटवारी हल्का नम्बर 33 स्थित खसरा क्रमांक 415/1, 415/2, 415/3, 568 रकबा क्रमशः 0.180, 0.190, 0.190, 0.310 हेक्टेयर कुल खसरा नं.04 कुल रकबा 0.87 हेक्टयेर को कुर्क करने अंतःकालीन आदेश पारित किया गया तथा कुर्की आदेश के निष्पादन हेतु तहसीलदार कुरूद को अधिकृत और आदेशित किया गया है।

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