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जेटली ने लोकसभा में जी एस टी विधेयक किया पेश

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वित्‍तमंत्री अरूण जेटली ने आज लोकसभा में केन्‍द्रीय वस्‍तु और सेवा कर-जीएसटी, एकीकृत जीएसटी, केन्‍द्रशासित प्रदेश जीएसटी और जीएसटी क्षतिपूर्ति विधेयक पेश किया। एकीकृत जीएसटी विधेयक राज्‍यों के बीच वस्‍तु और सेवाओं पर कराधान और केन्‍द्रशासित जीएसटी विधेयक केन्‍द्रशासित प्रदेशों में कराधान से संबंधित होगा। क्षतिपूर्ति कानून जीएसटी लागू होने के बाद राज्‍यों को होने वाले राजस्‍व घाटे की पांच वर्ष तक क्षतिपूर्ति के केन्‍द्र के वायदे को एक वैधानिक आधार देगा।
सरकार जीएसटी विधेयकों को लोकसभा में इस महीने के अंत तक पारित कराना चाहती है। इसके बाद ये विधेयक राज्‍यसभा में पेश किए जाएंगे। संसद का मौजूदा सत्र 12 अप्रैल को समाप्‍त हो रहा है।
सरकार ने वस्‍तु और सेवा कर-जीएसटी लागू करने के लिए पहली जुलाई की समय सीमा तय की है। जीएसटी में उत्‍पाद, सेवा कर, वैट और अन्‍य स्‍थानीय कर शामिल होंगे।
संसद से ये विधेयक पारित हो जाने के बाद विभिन्‍न राज्‍य अपनी विधानसभाओं में राज्‍य जीएसटी विधेयक पेश करेंगे। राज्‍य जीएसटी विधेयक, केन्‍द्रीय जीएसटी के अनुरूप तैयार किया गया है। प्रत्‍येक राज्‍य ने अपनी विशेष रियायतें इसमें शामिल की हैं।

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