उद्यानिकी फसलों की नुकसान के संबंध में टोल फ्री नम्बर 1800-419-0344 में जानकारी दे सकते हैं किसान

72 घंटे के भीतर देनी होगी फसल क्षति की जानकारी
दुर्ग । जिले में लगातार दो दिनों के बारिश के चलते जितने भी किसानों के फसलों के नुकसान हुआ है, वे अपने नुकसान की जानकारी बीमा कम्पनी के टोल फ्री नम्बर में दे सकते है। भारतीय कृषि बीमा कम्पनी के निर्धारित टोल फ्री नम्बर- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत निर्धारित टोल फ्री नम्बर 1800-419-0344 में फोन करके महत्वपूर्ण जानकारी जैसे किसान का नाम, फसल का नाम, जिले एवं ग्राम का नाम, खसरा नंबर एवं रकबा आदि बताकर किसान सूचना दर्ज करा सकते है। उद्यान विभाग के उपसंचालक से मिली जानकारी अनुसार योजनांतर्गत एडऑन कवर अंतर्गत ओलावृष्टि एवं चक्रवाती हवाएँ जोखिम को स्थानीय आपदा के रूप में सम्मिलित किया गया है। स्थानीय आपदा की स्थिति में कृषक घटना के 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना सीधे एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड के टोल फ्री नंबर 1800-419-0344 पर या लिखित रूप में बीमा कंपनी, संबंधित बैंक, स्थानीय उद्यानिकी विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों को बीमित फसल के ब्योरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति का कारण सहित सूचित करेगा। सूचना प्राप्त होने के पश्चात् 48 घंटे के भीतर संबंधित संस्था द्वारा बीमित फसल के ब्योरे क्षति की मात्रा तथा क्षति के कारण आदि की जानकारी से बीमा कपंनी को अवगत करायेंगे। फसल क्षति/हानि संबंधित सूचना मिलने पर क्रियान्वयक बीमा कंपनी क्षेत्र में फसल की हानि का आंकलन लगाने के लिए 48 घंटे के भीतर निर्धारित अर्हता रखने वाले हानि निर्धारकों की नियुक्ति करेगा तथा जिला स्तरीय संयुक्त समिति के द्वारा योजना के मार्गदर्शिका के प्रावधानानुसार 10 दिवस के भीतर क्षतिपूर्ति निर्धारित की जाएगी। बीमा कंपनी द्वारा 7 दिवस के भीतर प्रभावित कृषकों के आंकड़ों का सत्यापन योजना के वेबपोर्टल में किया जाएगा। बीमा कंपनी द्वारा क्षति आंकलन रिपोर्ट प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाएगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *