मतदान दिवस पर 7 मई को सवैतनिक अवकाश रहेगा

भोपाल । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन – 2024 की घोषणा की गई है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 B के अन्तर्गत मतदान दिवस 07 मई 2024 को भोपाल जिले की सीमा में विधानसभा क्षेत्र-149 बैरसिया, 150 भोपाल उत्तर, 151 नरेला, 152 भोपाल दक्षिण-पश्चिम, 153 भोपाल मध्य, 154 गोविन्दपुरा एवं 155 हुजूर विधानसभा की सीमा में मतदान दिवस को जिले में सभी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति जो मतदाता के रूप में मतदान करने का हकदार है, को मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाएगा।
श्री सिंह ने बताया कि दैनिक मजदूर, आकस्मिक श्रमिकों को भी मतदान के दिन अवकाश और मजदूरी प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। सवैतनिक अवकाश का लाभ जिले की सीमा अन्तर्गत पड़ोसी जिलों की दुकानों, फैक्ट्रियों, ऑफिसों आदि में कार्य करने वाले श्रमिकों को भी प्राप्त होगा। सभी दुकानों, फैक्ट्रियों, निजी, शासकीय ऑफिसों के संचालक आदेश का पालन सुनिश्चित करेंगें।