बाल विवाह रोकने विकासखंड स्तरीय समितियों का गठन

राजगढ़़ । कलेक्‍टर हर्ष दीक्षित ने बताया कि 10 मई, 2024 अक्षय तृतीया तथा अन्य प्रमुख तिथियों पर बड़ी संख्या में एकल एवं सामूहिक विवाहों/शासकीय विवाह का आयोजन किया जाता है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार विवाह हेतु लडके की उम्र 21 वर्ष एवं लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक होना चाहियें। जिला राजगढ़ अंतर्गत निकट भविष्य में होने वाले विवाह समारोह (एकल अथवा सामूहिक) में बाल विवाह रोकने हेतु विकासखंड स्तरीय समितियों का गठन किया गया है।
विकासखंड स्‍तरीय समिति में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एस.डी.ओ.पी. (पुलिस), मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, परियोजना अधिकारी, महिला बाल विकास परियोजना, खंड शिक्षा अधिकारी एवं थाना प्रभारी (संबंधित थाना) रहेंगे।
अक्षय तृतीया एवं अन्य विवाह मुहूतों के अवसर पर सामूहिक विवाह सम्पन्न होते है। जिसमें बाल विवाह होने की प्रबल संभावना होती है। इन अवसरों पर विशेष रूप से विवाह पर निगरानी रखते हुए पूरे वर्ष अभियान अंतर्गत बाल विवाह रोकथाम हेतु कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें। ग्राम स्तर, विकाखंड स्तर पर बाल विवाह रोकथाम हेतु टीम गठित करें। खंड स्तर पर विवाह सेवा देने वाले सेवा प्रदाताओं, कोर ग्रुप के सदस्यों जनप्रतिनिधियों का लाडो अभियान अंतर्गत संवेदीकरण कर बाल विवाह में अपनी सेवाएँ न देने की अपील की जाए।