कलेक्टर ने जिले के सम्पूर्ण डीजल-पेट्रोल पंप अनुज्ञप्तिधारियों को पंप में पेट्रोल-डीजल सुरक्षित भण्डार बनाये रखने किया आदेशित

जशपुरनगर। लोकसभा निर्वाचन वर्ष 2024 की आचार संहिता लागू हो जाने के कारण चुनाव कार्य के सुचारू रूप से संचालन हेतु पेट्रोल-डीजल पंपों में आवश्यकता अनुसार पेट्रोल-डीजल का रिजर्व स्टॉक संधारित करने के संबंध में कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल ने छ.ग.मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल ऑयल अनुज्ञापन तथा नियंत्रण आदेश 1980 की कंडिका 10 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये जिले के सम्पूर्ण डीजल-पेट्रोल पंप अनुज्ञप्तिधारियों को उनके पेट्रोल-डीजल पंप में 2000 लीटर डीजल तथा 1000 लीटर पेट्रोल का सुरक्षित भण्डार बनाये रखने हेतु आदेशित किया है।

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