अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन पंजीयन 30 अक्टूबर तक

उत्तर बस्तर कांकेर, 11 सितंबर 2024। जिले में संचालित समस्त शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों, मेडिकल कॉलेज, आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी, जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हैं, वे 30 अक्टूबर तक ऑनलाईन पंजीयन करा सकते हैं। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार शिक्षा सत्र 2024-25 हेतु ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के आवेदन पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही http://postmatric-scholarship.cg.nic.in वेबसाइट पर ऑनलाईन की जा रही है, जिसके तहत ऑनलाईन आवेदन हेतु अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है। वहीं ड्राफ्ट प्रस्ताव लॉक करने हेतु 16 सितम्बर से 14 नवम्बर और स्वीकृति आदेश लॉक करने के लिए 21 नवम्बर 2024 तक अंतिम तिथि निर्धारित है। उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात् शिक्षा सत्र 2024-25 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन तथा ड्राफ्ट प्रस्ताव एवं स्वीकृति आदेश लॉक करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जायेगा। निर्धारित तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते है, तो इसके लिए संस्था प्रमुख जिम्मेदार होंगे।
सहायक आयुक्त ने बताया कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से किया जा रहा है। अतः सभी विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन करते समय ध्यान रखें कि उनका बचत खाता एक्टिव हो एवं आधार सीडेड बैंक खाता नम्बर की प्रविष्टि ही करना सुनिश्चित करें। वर्ष 2024-25 से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से ओटीआर की प्रविष्टि ऑनलाइन आवेदन करते समय की जानी है। ओटीआर की प्रविष्टि के संबंध में संस्थाओं द्वारा विद्यार्थियों को प्रक्रिया की जानकारी प्रदाय की जाएगी और संस्थाओं को जिला नोडल द्वारा प्रदाय प्रशिक्षण अनुसार जीईओ टैगिंग किया जाना अनिवार्य है। जिन संस्थाओं द्वारा जीईओ टैगिंग नहीं किया जाएगा, उस संस्था के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदाय नहीं किया जाएगा।