अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर श्रमिकों के लिए विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

भोपाल। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमिताभ मिश्र के मार्गदर्शन में एवं सचिव / जिला न्यायाधीश आरती शर्मा के निर्देशन मे पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय कुसुमहरा चक्रवर्ती एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय सिंह की उपस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर श्रम विभाग के साथ संयुक्त समन्वय से डी. बी. एल. कंस्ट्रक्शन साइट अवधपुरी भोपाल मे विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में श्रम न्यायाधीश कुसुमहरा चक्रवर्ती द्वारा उपस्थित श्रमिकों को उनके कानूनी वह संवैधानिक अधिकार बताते हुये नालसा की असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को विधिक सेवा योजना की जानकारी प्रदान की गयी, न्यूनतम मजदूरी, समान मजदूरी, ई-श्रमिक कार्ड योजना, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, आयुष्मान कार्ड आदि लाभकारी योजनाओ के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई।
जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय सिंह द्वारा श्रमिक दिवस मनाने का उद्देश्य तथा श्रमिकों के कानूनी अधिकार, नि:शुल्क विधिक सहायता योजना, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा श्रमिकों के लिए संचालित योजनाओं तथा श्रमिकों के लिए शासन की योजनाओं की जानकारी प्रदान की गयी। साथ ही 15100 के संबंध में जानकारी प्रदान की गयी कि कोई भी व्यक्ति अपनी विधिक समस्या के लिए उक्त टोल फ्री नंबर कॉल कर विधिक सलाह एवं सहायता ले सकता है ।
श्रम विभाग पदाधिकारी एस.एन. सांगुल्ले द्वारा म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल तथा म.प्र. असंगठित (ग्रामीण एवं शहरी) कर्मकार कल्याण मंडल की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। शिविर मे श्रम निरीक्षक श्री एस.पी. वर्मा कंस्ट्रक्शन साइट के प्रबंधक अनुराग शर्मा, श्रमिक उपस्थित रहे।