नेशनल लोक अदालत 11 मई को

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने प्रचार रथ को हरी झण्डी दिखाकर किया रवाना
भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष अमिताभ मिश्र के मार्गदर्शन में 11 मई 2024 को वर्ष 2024 की द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन एवं लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु प्रचार वाहनों को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अमिताभ मिश्र ने जिला न्यायालय भोपाल। हरी डाण्डी दिखाकर रवाना किया। प्रचार वाहनों द्वारा नेशनल लोक अदालत की जिंगल्स एवं फ्लेक्स बैनर के माध्यम से नेशनल लोक अदालत का प्रचार-प्रसार भोपाल के विभिन्न शहरी व सुदूरवर्ती ग्रामों में किया जाएगा।
इस अवसर पर प्रधान जिला न्यायाधीश राहित जिला न्यायाधीश/सचिव श्रीमती आरती शर्मा, जिला न्यायाधीश कु. शैलजा गुप्ता, जिला न्यायाधीश  जैनुल आब्दीन, जिला न्यायाधीश स्वयं प्रकाश दुबे, जिला रजिस्ट्रार अग्निनंन्द्र कुमार द्विवेदी, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव, डिप्टी कलेक्टर निधि चौकसे, जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय सिंह तथा विद्युत विभाग के महाप्रबंधक जाहिद खान उपस्थित रहे।
लोक अदालत के लाभ
पक्षकारों के मध्य आपसी सद्‌भाव बढ़ता है, कटुता समाप्त होती है, समय, घन व श्रम की बचत होती है। कोई भी पक्षकार हारता नहीं है दोनों पक्षकारों की जीत होती है। लोक अदालत में प्रकरण का निराकरण होने से न्याय शुल्क वापस होता है। लोक अदालत का आदेश / निर्णय अंतिम होता है, लोक अदालत के आदेश के विरुद्ध अपील नहीं होती। लोक अदालत में निराकरण होने से पक्षकारों के मध्य विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है।